लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर: क्या लाइसेंस और RTO रजिस्ट्रेशन चाहिए? 250W / 25 km/h नियम और नया 0.6 kW ड्राफ्ट (2026)

शोरूम में अक्सर सुनने को मिलता है: "यह स्कूटर लीजिए — न लाइसेंस चाहिए, न RTO, न नंबर प्लेट!" यह बात कुछ स्कूटर के लिए सही है, सब के लिए नहीं। फ़र्क़ सिर्फ़ विज्ञापन से नहीं, बल्कि सरकार के Central Motor Vehicles Rules, 1989 (CMVR) की शर्तों से तय होता है।
इस लेख में हमने मौजूदा नियम, अगस्त 2026 में सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) का नया ड्राफ्ट, और खरीदने से पहले की जाँच-सूची — सब कुछ सरकारी दस्तावेज़ों से लिया है।
- CMVR नियम 2(u) के अनुसार कोई दोपहिया बैटरी वाहन "motor vehicle" नहीं माना जाता, अगर उसकी मोटर की 30-मिनट पावर 0.25 kW (250W) से कम और अधिकतम स्पीड 25 km/h से कम हो — और बाकी शर्तें भी पूरी हों।
- इन शर्तों को सरकार द्वारा तय testing agency (जैसे ARAI पुणे, ICAT मानेसर) से जाँचा और प्रमाणित होना चाहिए।
- जो स्कूटर इन शर्तों में नहीं आता, उस पर ड्राइविंग लाइसेंस, RTO रजिस्ट्रेशन और third-party बीमा — तीनों ज़रूरी हैं।
- 21 अगस्त 2026 को MoRTH ने ड्राफ्ट G.S.R. 760(E) जारी किया: सीमा 0.25 kW से बढ़ाकर 0.6 kW करने और वज़न (60 kg) वाली शर्त हटाने का प्रस्ताव।
- मिला दस्तावेज़ ड्राफ्ट है। 26 अक्टूबर 2026 तक हमें इसका final notification नहीं मिला — इसलिए केवल इस ड्राफ्ट के आधार पर 600W वाले मॉडल को छूट प्राप्त न मानें; RTO से लागू अंतिम नियम की पुष्टि करें।
सत्यापित CMVR पाठ क्या कहता है? (CMVR नियम 2(u))
CMVR के नियम 2(u) में "Battery Operated Vehicle" की परिभाषा है। उसके साथ एक शर्त (proviso) है: कोई दोपहिया बैटरी वाहन तब motor vehicle नहीं माना जाएगा, जब ये सभी शर्तें testing agency जाँचकर प्रमाणित करे:
- मोटर: 30-मिनट पावर (thirty minute power) 0.25 kW से कम।
- स्पीड: वाहन की अधिकतम स्पीड 25 km/h से कम।
- ब्रेक और reflector: सही ब्रेक, आगे एक सफ़ेद और पीछे एक लाल reflector।
- वज़न: बैटरी को छोड़कर वाहन का खाली वज़न (unladen weight) 60 kg से ज़्यादा नहीं।
- पैडल वाली e-cycle: मोटर 0.25 kW से कम हो, और 25 km/h पहुँचते ही (या पैडल रोकते ही) मोटर की ताक़त कम होकर बंद हो जाए।
ध्यान दें: शर्त "सभी" की है। मोटर 250W की हो पर स्पीड 25 km/h से ऊपर जाए — तो वह low-speed नहीं रहा। "30-मिनट पावर" का मतलब और उसे जाँचने का तरीका सरकारी मानक AIS-049 और AIS-041 में दिया है, इसलिए मोटर पर लिखा "peak power" इससे अलग हो सकता है।
Testing agency कौन? CMVR नियम 126 में ये संस्थाएँ लिखी हैं: ARAI (पुणे), ICAT (मानेसर), VRDE, CIRT (पुणे), Indian Institute of Petroleum (देहरादून) आदि, और केंद्र सरकार द्वारा तय अन्य एजेंसियाँ।
लो-स्पीड बनाम सामान्य इलेक्ट्रिक स्कूटर (तालिका)
प्रमाणित लो-स्पीड: Motor Vehicles Act के लिए "motor vehicle" नहीं
सामान्य e-स्कूटर: Motor vehicle
प्रमाणित लो-स्पीड: 0.25 kW से कम
सामान्य e-स्कूटर: एक या अधिक शर्तें पूरी नहीं (जैसे पावर 0.25 kW या ज़्यादा)
प्रमाणित लो-स्पीड: 25 km/h से कम
सामान्य e-स्कूटर: एक या अधिक शर्तें पूरी नहीं (जैसे स्पीड 25 km/h या ज़्यादा)
प्रमाणित लो-स्पीड: MV Act की धारा 3 लागू नहीं होती
सामान्य e-स्कूटर: ज़रूरी (धारा 3)
प्रमाणित लो-स्पीड: MV Act की धारा 39 लागू नहीं होती
सामान्य e-स्कूटर: ज़रूरी (धारा 39)
प्रमाणित लो-स्पीड: MV Act की धारा 146 वाला अनिवार्य बीमा लागू नहीं होता
सामान्य e-स्कूटर: ज़रूरी (धारा 146)
प्रमाणित लो-स्पीड: Testing agency (नियम 126) का प्रमाण
सामान्य e-स्कूटर: Type approval + RTO
नया ड्राफ्ट: 0.6 kW तक की मोटर (G.S.R. 760(E), अगस्त 2026)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 21 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट नियम G.S.R. 760(E) जारी किए, जो 25 अगस्त 2026 के राजपत्र (Gazette) में छपे। इनमें नियम 2(u) को बदलने का प्रस्ताव है:
- मोटर सीमा: 30-मिनट पावर 0.6 kW से कम (अभी 0.25 kW)।
- स्पीड: 25 km/h से कम — पहले जैसी ("या समय-समय पर बदले अनुसार")।
- ब्रेक और reflector: आगे सफ़ेद, पीछे लाल — पहले जैसा।
- वज़न की शर्त: नए प्रस्तावित पाठ में 60 kg वाली शर्त नहीं है।
- नई सुरक्षा शर्त: ऐसे सभी वाहनों को AIS-049 (Rev.1) के Annex A की सुरक्षा ज़रूरतें पूरी करनी होंगी।
- पैडल वाली e-cycle: मोटर 0.6 kW से कम, और 25 km/h पर (या पैडल रुकते ही) मोटर बंद।
- लागू होने की प्रस्तावित तारीख: 1 अक्टूबर 2026। लोगों से 30 दिन में सुझाव माँगे गए थे (ईमेल: comments-morth@gov.in)।
ड्राफ्ट नियम तभी लागू होते हैं जब सरकार final notification जारी करे। 26 अक्टूबर 2026 तक हमें MoRTH की ओर से इसका final notification नहीं मिला। इसलिए अगर कोई दुकानदार 250W से ज़्यादा मोटर वाले स्कूटर को "नए नियम से no-licence" बताए, तो लिखित में testing agency का प्रमाण माँगें। Final नियम आते ही हम यह लेख अपडेट करेंगे।
खरीदने से पहले 7 बातें जाँचें
- Testing agency का प्रमाण: दुकानदार से ARAI/ICAT जैसी एजेंसी का वह प्रमाणपत्र माँगें जिसमें लिखा हो कि यह मॉडल नियम 2(u) की low-speed शर्तें पूरी करता है।
- मोटर पावर: ब्रोशर में "rated / 30-minute power" देखें, सिर्फ़ "peak power" नहीं।
- टॉप स्पीड: कंपनी की बताई अधिकतम स्पीड 25 km/h से कम होनी चाहिए।
- स्पीड "अनलॉक" न कराएँ: स्पीड बढ़ाने के लिए बदलाव कराया तो शर्त टूट सकती है — फिर वह low-speed नहीं रहेगा और लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन के नियम लागू होंगे।
- Reflector और ब्रेक: आगे सफ़ेद, पीछे लाल reflector लगे हों और ब्रेक ठीक काम करें।
- सब्सिडी: हमारी PM E-DRIVE पोस्ट देखें — सब्सिडी सिर्फ़ उन्हीं मॉडलों पर मिलती है जो उस योजना में शामिल हों। Low-speed मॉडल पर सब्सिडी का दावा हो तो योजना की official सूची में मॉडल जाँचें।
- बिल और वारंटी: पक्का बिल लें, जिसमें मॉडल का नाम, मोटर पावर और बैटरी/charger वारंटी लिखी हो।
- नियम 2(u) केंद्र सरकार का है, इसलिए गुजरात में भी यही शर्तें लागू होती हैं।
- अगर आपका स्कूटर low-speed की शर्तों में नहीं आता, तो रजिस्ट्रेशन आपके ज़िले के RTO में होता है; ज़्यादातर मामलों में डीलर ही यह काम करते हैं। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन सेवाएँ parivahan.gov.in पर हैं।
- शक हो तो अपने नज़दीकी RTO से लिखित में पूछ लें — यह सबसे पक्का तरीका है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
निष्कर्ष: "No licence, no RTO" वाला स्कूटर तभी सही है जब वह सभी low-speed शर्तें पूरी करे और उसका testing agency से प्रमाण हो। 0.6 kW वाला मिला दस्तावेज़ ड्राफ्ट है। केवल इसकी प्रस्तावित तारीख देखकर छूट लागू न मानें; खरीदने से पहले अंतिम अधिसूचना और अपने मॉडल का testing-agency प्रमाण जाँचें। रोज़ 25 km/h से तेज़ चलना है, तो सामान्य e-स्कूटर लें और लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन व बीमा पूरा रखें।
- MoRTH — ड्राफ्ट नियम G.S.R. 760(E), 21 अगस्त 2026 (Gazette of India, 25 अगस्त 2026), नियम 2(u) में प्रस्तावित बदलाव — https://morth.gov.in/backend/documents/uploaded/1792133005_mNAavLAg7L.pdf
- Central Motor Vehicles Rules, 1989 — नियम 2(u) और नियम 126 (परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाइट पर प्रति) — https://cgtransport.gov.in/Notification/CMVR_1989.pdf
- Central Motor Vehicles Rules, 1989 — नियम 2(u) का बाद वाला पाठ (60 kg शर्त सहित; Supreme Court Observer पर रखी 2023 की प्रति) — https://www.scobserver.in/wp-content/uploads/2023/07/Central-Motor-Vehicles-Rules.pdf
- Motor Vehicles Act, 1988 — धारा 3, 39, 146 (India Code) — https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/1798
- Parivahan Sewa — लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन सेवाएँ (MoRTH) — https://parivahan.gov.in/
अतिरिक्त सरकारी संदर्भ: केरल मोटर वाहन विभाग की CMVR प्रति, नियम 2(u)। सरकारी संग्रहों की प्रतियाँ अलग-अलग संशोधन तक अद्यतन हो सकती हैं; अंतिम लागू नियम और वाहन का प्रमाणपत्र RTO से जाँचें।
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